तीन तलाक़ बिल अब शीतकालीन सत्र तक टल गया है. सरकार आज संशोधित बिल को राज्यसभा में पेश नहीं कर सकी. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच अभी सहमति नहीं पाई है. वहीं, विपक्ष का कहना था कि सरकार इस बिल को लाने में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है. वहीं, सूत्रों का कहना है कि सरकार शीत सत्र का इंतज़ार किए बिना अध्यादेश लाकर इस क़ानून को लागू कर सकती है. तीन तलाक बिल में कल तीन संशोधन के बाद सरकार ने नया ड्राफ़्ट आज सांसदों के बीच बांटा था. इन संशोधनों के तहत अब मजिस्ट्रेट से ज़मानत का प्रावधान किया गया है. साथ ही पीड़ित या उसके सगे-संबंधी FIR कर सकते हैं.