ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी केस की मेरिट पर वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला आ चुका है. कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया है. कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि याचिका सुनने योग्य है. मस्जिद पक्ष की तरफ से दायर याचिका में मेरिट नहीं.