Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में बहुचर्चित कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू हो गया. सीएम धामी ने UCC के वेब पोर्टल को लॉन्च किया, UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड. अनुच्छेद-342 में वर्णित अनुसूचित जनजातियों और ट्रांसजेंडर समुदाय को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू UCC. UCC नियमावलि में हलाला,इदत्त जैसी कुरीतियो पर पूरी तरह रोक, इसके अलावा सूबे में बहुविवाह पर भी रोक लग गई. लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति-धर्म की हो, एक समान यानी 18 साल रहेगी.