पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के मुखिया इमरान खान कभी भी गिरफ्तार सकते हैं. उनके खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून (एटीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इमरान खान पर इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए एक जज और दो शीर्ष अधिकारियों को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था.