5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन है। 5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असीमित रूप से इंटरनेट बैन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है. यही नहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा है कि धारा 144 के आदेशों को अब प्रकाशित करना होगा और ऐसे फैसलों की न्यायाकि समीक्षा होगी.