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रवीश कुमार का प्राइम टाइम: सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को बताया बोलने की आजादी का हिस्सा

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5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन है। 5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असीमित रूप से इंटरनेट बैन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है. यही नहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा है कि धारा 144 के आदेशों को अब प्रकाशित करना होगा और ऐसे फैसलों की न्यायाकि समीक्षा होगी.



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