सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनटीए (NTA) को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर परीक्षा को आयोजित करने में कोई गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए. इसमें सुधार की भी जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वकेशन बेंच ने माना कि इसमें कोई कोई गड़बड़ी हुई है. केंद्र और एनटीए को फटकार करते हुए कहा कि लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हम उसे नजरंदाज नहीं कर सकते हैं. दूसरी याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा कि वह आठ जुलाई को तैयार होकर आएं. इसके साथ ही नई याचिकाओं पर भी केंद्र और एनटीए को नोटिस दिया गया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है.