सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने गुरुवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल(Delhi govt vs L-G case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो और जांच आयोग पर केंद्र का अधिकार माना. ऑल इंडिया सर्विसेस पर जस्टिस सीकरी ने केंद्र का अधिकार माना, मगर दूसरे जस्टिस अशोक भूषण के विचार अलग रहे, जिस पर यह मामला तीन जजों की बेंच को भेजा जाएगा.