सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछले फैसलों में तय किए गए आरक्षण के पैमाने हल्के नहीं होंगे. साथ ही आरक्षण के पैमाने पहले की तरह ही रहेंगे. साथ ही उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाने के लिए भी कहा है.