गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंसा रोकने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है और वो इस बारे में जल्द ही विस्तृत आदेश देगा, जिसमें ऐसी हरकतों की निगरानी, इसकी जवाबदेही और पीड़ितों के मुआवज़े का भी ज़िक्र होगा. मामला सुरक्षित रखते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए.