धुंध की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं होने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की आलोचना करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज उसे कहा, ''क्या आप तब तक इंतजार करना चाहते हैं, जब लोग मरना शुरू कर दें....लोग हांफ रहे हैं.'' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बिगड़ती वायु गुणवत्ता के स्तर से निपटने के लिए समयबद्ध उपाय करने को कहा.