केरल के लव जेहाद मामले पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उसे तय करना है कि क्या ये अलग केस है या फिर इसका असर बड़े प्रभाव वाला है. दरअसल, इस मामले में केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुसलमान धर्म अपनाकर शादी करने वाली हिंदू लड़की के निकाह को अवैध करार दिया था और इसे लव जेहाद का केस बताया था. लड़की के घरवाले इसे एक संस्था के इशारे पर सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन बता रहे हैं, वहीं हाइकोर्ट के फैसले के बाद युवती के पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.