सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से कमलनाथ (Kamal Nath) का नाम हटाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि किसी का नाम स्टार प्रचारक की सूची से हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. चुनाव आयोग ने कहा कि प्रचार खत्म हो चुका है और कमलनाथ की याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है.