देशभर में बच्चों से रेप और यौन उत्पीड़न की घटनाओं से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो हर उस जिले में POCSO ऐक्ट के तहत विशेष अदालतों का गठन कराए जहां 100 से ज़्यादा केस लंबित हैं. इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है. सुनवाई में उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि संसद में कानून में संशोधन का बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में प्रचार होता है लेकिन हकीकत में जमीन पर कोई इंतजाम नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतों का गठन 60 दिनों के भीतर कराने का निर्देश भी सरकार को दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की वह स्वयं निगरानी करेगा. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.