Sambhal News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में संभल जिले की शाही मस्जिद (Sambhal Jama Masjid ) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा है कि लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही अदालत ने मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगा दी है, नोटिस में इसे हरी मंदिर बताया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं.' कोर्ट ने कुएं पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले की 21 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.