सरकार ने सट्टेबाजी, जुए (गैंबलिंग) और अनधिकृत रूप से कर्ज देने में शामिल होने के आरोप में चीन सहित विदेशी इकाइयों द्वारा संचालित 232 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय (मेइटी) ने गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद इन ऐप को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है.