SEBI ने आरोप लगाया है कि ज़ी के संस्थापक सुभाष चंद्रा और उनके पुत्र पुनीत गोयनका ने कर्ज़ों की फ़र्ज़ी वसूली के लिए कंपनियों के बेहद जटिल समूह का इस्तेमाल किया और 'खुद के फ़ायदे के लिए' रकम निकाली. SEBI ने एक अंतरिम आदेश में चित्र और फ्लोचार्ट का इस्तेमाल कर दर्शाया है कि ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (ZEEL) और एसेल समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों से हासिल रकम को सुभाष चंद्रा के परिवार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों के ज़रिये भेजा गया था. आखिरकार, इन रकमों को ZEEL को यह दिखाने के लिए वापस स्थानांतरित कर दिया गया कि उसकी सहयोगी कंपनियों ने कर्ज़ का भुगतान कर दिया है.