उमर अब्दुल्ला की हिरासत मामले में J&K प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
प्रकाशित: फ़रवरी 14, 2020 04:57 PM IST | अवधि: 1:30
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ
ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी. उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने कहा कि उन्हें देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और जल्द से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. उमर अब्दुल्ला की बहन ने PSA के तहत हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उमर अब्दुल्ला पिछले साल अगस्त से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में थे. इस कानून के तहत, उमर अब्दुल्ला की छह महीने की एहतियातन हिरासत अवधि 5 फरवरी को खत्म होने वाली थी लेकिन 5 जनवरी को सरकार ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया है. इसके बाद उनकी हिरासत को 3 महीने से 1 साल तक बिना किसी ट्रायल के बढ़ाया जा सकता है.