UPI के नियम बदले, अब बिना OTP नहीं होगा इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, RBI ने लगाई रोक | Read

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  • प्रकाशित: अप्रैल 22, 2026

अगर आपके बैंक अकाउंट से हर महीने OTT सब्सक्रिप्शन, बिजली बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम या SIP जैसी पेमेंट ऑटो‑डेबिट से कटती हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है. RBI ने ई‑मैंडेट यानी रिकरिंग पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है. अब ₹15,000 तक की ऑटो‑पेमेंट बिना OTP के कटेगी, लेकिन ₹15,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन (AFA) अनिवार्य होगा.

ये नए नियम UPI AutoPay, डेबिट‑क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट्स पर लागू होंगे और तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. मतलब साफ है—बड़े अमाउंट की ऑटो‑डेबिट अब आपकी मंजूरी के बिना नहीं होगी. इस कदम का मकसद है छोटे पेमेंट्स को आसान रखना और बड़े पेमेंट्स को ज्यादा सुरक्षित बनाना. पूरी जानकारी वीडियो में.