सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकार्ड अदालत में पेश किया जाए. पिछली सुनवाई में ही अदालत का संदेह गहरा हो गया था जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहा कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सस्ते दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग दाम में और प्राइवेट कंपनी अलग दाम में. कोर्ट ने कहा कि हम पालिसी डाक्यूमेंट देखना चाहते हैं कि इसकी समझ किस आधार पर तैयार की गई है.आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कह दिया कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो नीति बनाई है उसका कोई तार्किक आधार नहीं है. यानी बिना सोचे समझे बनाई गई लगती है.