राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि उन्होंने एसएलपी में कानून का प्वॉइंट उठाया है. संसद द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर को दिए गए अयोग्यता से जुड़े अधिकार के मुताबिक जब तक स्पीकर अयोग्य करार नहीं देते हैं तब तक अदालत मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी. राजस्थान हाइकोर्ट का फैसला स्पीकर को मिले अधिकार के विपरीत है. इसलिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.