ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की मांग की थी, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है. 26 मई को 7 रूल 11 को पहले सुना जाएगा. कमिशन रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह का समय कोर्ट ने दोनों पक्षों को दिया है.