One Nation One Election Bill: एनडीटीवी को एक देश एक चुनाव बिल की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है...कैबिनेट ने इससे जुड़े दो बिल पास कर दिए हैं और दोनों बिल सोमवार को लोकसभा में रखे जाएंगे...पहला बिल 129वां संविधान संशोधन है और दूसरा यूटी लॉ संशोधन बिल है...पहले बिल में लोक सभा चुनाव के साथ ही सभी विधानसभा चुनाव कराने का प्रावधान...इसका अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाएगा...चुनाव आयोग को अगर लगता है किसी राज्य का चुनाव लोक सभा के साथ नहीं हो सकता तो वह राष्ट्रपति को दूसरी तारीख पर चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है...