दिल्ली से लगे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध (firecrackers ban in Delhi-NCR) लगा दिया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को एक ताजे आदेश में इस अवधि में एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली के बाद स्थिति और बदतर होने के डर से लिया गया है. NGT का यह आदेश दिल्ली और आसपास के कम से कम दर्जन भर जिलों में लागू होगा.