सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई शुरू करने के लिए 14 नवम्बर की तारीख तय की. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी है. वहीं याचिकाकर्ताओं के उस अनुरोध को ठुकरा दिया कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जवाबी हलफनामे दायर करने के लिए दो सप्ताह से अधिक समय नहीं दिया जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कोई भी नई याचिका दायर करने पर रोक लगाई दी.