सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए आईटी ऐक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। इस क़ानून के तहत किसी दूसरे को आपत्तिजनक लगने वाली कोई भी जानकारी कंप्यूटर या मोबाइल फोन से भेजना दंडनीय अपराध था। न्यूज़ प्वाइंट में इस पूरे मामले पर डालेंगे खास नजर...