दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 21 ससंदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द कर एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने इसे लाभ का पद मानते हुए कहा कि इस दौरान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, लेकिन असली चुनौती अभी आगे है, क्योंकि हाईकोर्ट के इस फैसले का असर चुनाव आयोग में चल रही इन 21 विधायकों की जांच पर भी असर डाल सकती है और उनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है.