SC का ऐतिहासिक फैसला, SC/ST Workers को 15% और 7.5% आरक्षण, CJI गवई ने लागू किया 200-पॉइंट रोस्टर

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  • प्रकाशित: जुलाई 01, 2025

Supreme Court On SC ST Workers: सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति में 15% और 7.5% आरक्षण नीति लागू की है। यह नीति 23 जून 2025 से प्रभावी हो चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक नेटवर्क ‘Supnet’ पर मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर के साथ अपलोड किया गया है 

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