मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने इस केस के 20 आरोपियों में 19 को दोषी करार दिया है. एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर को भी दोषी माना गया है. एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. सभी दोषियों को 28 जनवरी की सुबह 10 बजे सजा सुनाई जाएगी. ब्रजेश ठाकुर के अलावा बालिकागृह की अधीक्षक इंदु कुमारी, बालिकागृह की गृह माता मीनू देवी, चंदा देवी, काउंसलर मंजू देवी, नर्स नेहा कुमारी, केस वर्कर हेमा मसीह, सहायक किरण कुमारी, तत्कालीन सीपीओ रवि कुमार, सीडब्लूसी के अध्यक्ष दिलीप कुमार, सीडब्लूसी के सदस्य विकास कुमार, ब्रजेश ठाकुर का ड्राइवर विजय तिवारी, कर्मचारी गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह, बालिकागृह के डॉक्टर अश्विनी, साइस्ता परवीन उर्फ मधु को अदालत ने दोषी करार दिया है.