कोरोनावायरस की महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके स्थानों पर भेजने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है. प्रवासी मजदूरों के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करेंगे. हम सभी प्रवासियों को परिवहन के लिए 15 दिन का समय देंगे. इसके साथ ही सभी राज्य रिकॉर्ड पर बताएं कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे.कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए. प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रोजगार जैसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आदेश सुनाएगा.