Malegaon Blast Case Accused: 2008 मालेगाँव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। 29 सितंबर 2008 को रमज़ान के दौरान हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने कहा, 'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन बिना पुख्ता सबूत सजा नहीं।' आखिर असली गुनहगार कौन है? जाँच एजेंसियों की नाकामी या सियासी साजिश?