मोहुआ मोइत्रा को बतौर सांसद जो बंगला मिला था उसे अब खाली करना होगा. सांसदी जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ महुआ मोइत्रा हाईकोर्ट गईं थी. लेकिन हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी याचिका खारिज कर दी.
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