गृह मंत्रालय ने आज नई गाइडलाइन जारी की हैं. जिससे कि कंटेनमेंट जोन के बाहर दोबारा से चीजें शुरू की जा सकें. 1 जून 2020 से यह गाइडलाइंस लागू की जाएंगी जो कि 30 जून तक लागू रहेंगी. पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है जो आर्थिक रूप से केंद्रित रहेगा. हालांकि इस घोषणा के बाद भी प्रवासियों का पलायन तो जारी है.