सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को संसद से पारित कानून के साथ-साथ संविधान का भी उल्लंघन माना है.