SC ने रद्द की IT एक्‍ट की धारा 66-ए

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  • प्रकाशित: मार्च 24, 2015
सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्‍ट की धारा 66ए को निरस्त कर दिया। यह धारा वेब पर अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती थी। कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्‍ट की धारा 66 ए से लोगों की जानकारी का अधिकार सीधा प्रभावित होता है।

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