प्रकाशित: अगस्त 25, 2014 07:00 PM IST | अवधि: 21:08
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सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2008 तक के सभी कोयला ब्लॉक आवंटनों को अवैध करार दिया है। उसका कहना है कि इन आवंटनों में न किसी गाइडलाइन का खयाल रखा गया न पारदर्शिता का। हालांकि अदालत ने अभी इन आवंटनों को रद्द करने का आदेश नहीं दिया है।