सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकार कोविड से मृत्यु होने पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती है. कोर्ट ने कोरोना से मृत्यु होने पर मुआवजा न देने की केंद्र सरकार की दलील को खारिज कर दिया. अदालत ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को छह सप्ताह के भीतर मुआवजे की गाइडलाइन तैयार करने को कहा. कोर्ट की ओर से कहा गया कि रकम अदालत की ओर से तय करना वाजिब नहीं होगा.