पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है. लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है.