शराब पीकर गाड़ी चलाने और हिट एंड रन मामलों में सिर्फ़ 20-25 फ़ीसदी मामलों में ही सजा होती है. NCRB के अकड़ों के मुताबिक़ 90 फ़ीसदी मामले कोर्ट में अटके हुए है. NCRB के अकड़ें बताते है की सबसे ज़्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से आते है. मामले कोर्ट में तो पहुँच जाते है लेकिन फ़ैसला क्यों नहीं आता? बता रही हैं नीता शर्मा.