उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद करीब 4 हजार से अधिक कच्चे-पक्के मकानों को तोड़ा जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अतिक्रमण के जमीन पर लोगों को सरकारी सुविधा कैसे मिली.