एक नंवबर से लागू होगा ग्रीन टैक्स, एंबुलेंस, बस, जरूरी वाहनों को छूट

  • 1:20
  • प्रकाशित: अक्टूबर 30, 2015
दिल्ली से होकर गुजरने वाले कर्मशियल वाहनों को एक नंवबर से ग्रीन टैक्स देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए 700 से 1300 रुपये बतौर ग्रीन टैक्स वसूलने के आदेश दिए हैं।

संबंधित वीडियो