गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वैशाली और इंदिरापुरम की 2,200 इमारतों को, जो छोटी बड़ी इमारतें हैं अवैध घोषित कर दिया है और उनकी सीलिंग का काम शुरू कर रही है. GDA का कहना है कि बिल्डर्स को एक फ्लोर पर केवल एक फ्लैट बनाने की इजाज़त थी, लेकिन बिल्डर्स ने एक फ्लोर पर चार से छह फ्लैट बना डाले. इस मामले में पांच इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है.