सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस की ओर से केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी. साथ ही शिकायतों को सुनने और गतिरोध के समाधान की सिफारिशों के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था.