इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में NSA का सामना कर रहे डॉक्टर कफील खान को रिहा करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मंगलवार को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है. कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए. इसपर उनकी पत्नी शबिस्ता खान ने कहा कि उनकी जिंदगी से सात महीने छीन लिए गए, जिसे अब कोई वापस नहीं लौटा सकता है. अगर आपके पास NSA की पावर है तो उसे मिसयूज़ मत करिए.