दुनिया के करीब-करीब पचास प्रतिशत देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है जिनमें अमेरिका भी शामिल है . लेकिन भारत इन देशों में शामिल नहीं है. अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खुद खत्म हो जाती है. क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है.