दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. गुरुवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी. जमीयत ए उलेमा ए हिंद ने दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और यह कहा था कि सिर्फ आरोप लगने के बाद आप किसी को अस्थायी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं.