दिल्ली हाई कोर्ट ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने SEM कोर्ट के नोटिस को चुनौती दी थी. इस नोटिस में उनसे जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एक जमानतदार के साथ 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने को कहा गया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को कुछ निर्देश भी दिए हैं. अदालत ने कहा है कि नेहा बोरा को मामले से जुड़ी सभी जरूरी दस्तावेज और सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रख सकें. साथ ही कोर्ट ने पीस बॉन्ड भरने के निर्देश दिए हैं.