राजस्थान विधानसभा में मृत शरीर सम्मान बिल पास, अब शव के धरना प्रदर्शन पर होगी पाबंदी

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  • प्रकाशित: जुलाई 21, 2023
विभिन्न घटनाओं में किसी की मौत होने के बाद मुआवजे और परिवार के सदस्यों के वास्ते सरकारी नौकरी जैसी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए शव के साथ विरोध प्रदर्शन की घटनाओं के मद्देनजर राजस्थान विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है. 'राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक-2023' नामक इस विधेयक में विरोध के लिए शव का इस्तेमाल करने पर पांच वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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