केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पुलिस कानून में बदलाव से जुड़े विवादित अध्यादेश (Disputed Ordinance) को मंजूरी दे दी है. विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा. इस कानून में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर 5 साल जेल का प्रावधान भी है.