न्यूज टाइम इंडिया: सुप्रीम कोर्ट ने कहा -CJI ही मास्टर ऑफ रोस्टर
प्रकाशित: जुलाई 06, 2018 07:30 PM IST | अवधि: 9:51
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सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि चीफ़ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर है. केसों के आवंटन का अधिकार उन्हें ही है. कोर्ट ने इस मामले में शांतिभूषण की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी, जिसमें ये मांग की गई थी कि संवेदनशील मामलों का आवंटन कॉलेजियम करे.