सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो. कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाए. कोर्ट ने कहा कि मजदूरों तक सभी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए यह जरूरी है. न्यायालय ने दोहराया कि रजिस्ट्रेशन या पहचान पत्र नहीं होने की सूरत में किसी मजदूर को राशन से वंचित न किया जाए.